वन विभाग सूचना अधिकार अधिनियम की उड़ा रहा है धज्जियाँ।

पीरटांड़-- पीरटांड़ में वन विभाग के द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।बताते चले कि आरटीआई कार्यकर्ता राज कुमार सिंह द्वारा 3 मार्च को वन विभाग द्वारा पीरटांड़ के तीन पंचायत में कराई गई कार्यो सहित अन्य जानकारियां सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगी थी।लेकिन तय सीमा के बावजूद अभी तक इसकी जानकारी वन विभाग द्वारा नही दी गई।इस बाबत राज कुमार सिंह ने कहा कि वन विभाग द्वारा सूचना नही देना सूचना अधिकार अधिनियम की अवहेलना है।साथ ही कहा कि अब प्रथम अपीलीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी।कहा कि पीरटांड़ में वन विभाग द्वारा जानकारी नही देने का मतलब है कि वे भ्र्ष्टाचार में लिप्त हैं।जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी शासकीय संस्था से किसी भी प्रकार की जानकारी धारा 6(1) के आवेदन के तहत निर्धारित 30 दिवसों में सम्बंधित विभाग में नियुक्त लोकसूचना या सहायक लोकसूचना अधिकारी को आवेदन कर प्राप्त कर सकता है और निर्धारित समय अवधि में जानकारी न मिलने या अपूर्ण जानकारी मिलने पर धारा 19(1) के तहत सम्बंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को आवेदन कर सकता है

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